अभी अभी संपन्न हुई जीएसटी काउंसिल मीटिंग की खास बातें। अभी कुछ दिन पहले जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग नम्बर 55 खत्म हुआ है। उसमें जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है पुरानी कारों को बेचने पर जीएसटी देना पड़ेगा और पूरी तरह भ्रामक है। क्योंकि लोग सही से समझ नहीं पाए और बाकी दूसरे इन्फॉर्मेशन…
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GST : अभी अभी संपन्न हुई जीएसटी काउंसिल मीटिंग की खास बातें। क्या पुरानी कारों को बेचने पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है?
अभी कुछ दिन पहले जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग नम्बर 55 खत्म हुआ है। उसमें जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है क्या पुरानी कारों को बेचने पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है? पुरानी कारों को बेचने पर जीएसटी देना पड़ेगा और पूरी तरह भ्रामक है। क्योंकि लोग सही से समझ नहीं पाए और बाकी दूसरे इन्फॉर्मेशन चैनल पे इन चीजों को ठीक से डिटेल में बताया नहीं गया।
पुरानी कारों को बेचने पर जीएसटी
आज आपको मैं पूरा अच्छी तरीके से ये बताने जा रहा हूँ कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद पुरानी कारों को बेचने पे क्या पैसा दिया जाएगा, किसको पैसा दिया जाएगा और किस तरीके से? जो कार का मालिक है वो किस तरीके से फायदे या नुकसान पे रहेगा या किसको फायदा होगा और किसको नुकसान?
सही जानकारी
यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ की जिंस तरीके से इस news या information को बताया गया है वो सच्चाई में, बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी दिखाई दे रही है। ये आपको समझने की जरूरत होगी।
पुरानी कारों की बिक्री के मामलों में जो जीएसटी लगेगा वो इस प्रकार है।
अगर कोई पुरानी कार नुकसान से बेची गई है। मतलब खरीद भाव से कम भाव पर बेची गई है तो उस पे कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।
जीएसटी सिर्फ तभी लगाया जाएगा जब कार की खरीद फरोख्त में कोई दूसरा कार डीलर उस डील को करवा रहा हूँ। अन्यथा किसी तरह के जीएसटी का प्रावधान नहीं है। आप अपनी कार को अपने आप किसी दूसरे को बेच रहे हैं, भले ही फायदे में बेच रहे हैं तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा।
Read More : जीएसटी (GST) किस प्रकार लगाई जाती है
FAQ‘s
Q 1 :क्या सेकंड हैंड कार को नुकसान में बेचने पर भी जीएसटी लगेगा?
Ans : नहीं। जीएसटी सिर्फ पुरानी कार को फायदे में बेचने पर ही लग।
Q2. क्या जीएसटी कोई व्यक्ति अपनी खुद की कार किसी दूसरे को बेचता है उसपर लगेगा?
Ans : नहीं। जीएसटी सिर्फ तभी लगेगा जब। इस खरीद फरोख्त में कोई कार डीलर बीच में आता हो।
Q3: अगर पुरानी कार कार डीलर के माध्यम से भी बेची जाती हैं और वो प्रॉफिट में बेची जाती हैं। तो उस पर जीएसटी किस तरह लगेगा?
Ans : मान लीजिए कि कोई कार डीलर एक कार को ₹5,00,000 में खरीदता है। और उस पर ₹50,000 उसको ठीक ठाक कराने में खर्च करता है। बाद में वो कार वो किसी दूसरे व्यक्ति को ₹6,00,000 में बेच देता है जीएसटी सिर्फ उसके प्रॉफिट पे या उसके फायदे वाले पैसे पर लगेगा। 5,00,000 की कार वो 6,00,000 में बेच रहा है लेकिन ₹50,000 उसने अपनी पॉकेट से खर्च किए थे तो ₹50,000 में ही जीएसटी लगेगा। ना कि ₹5,50,000 पे।
Q4: पहले पहले वाली जीएसटी और बाद वाले जीएसटी में क्या अंतर है?
Ans : पहले नई इलेक्ट्रिक कार पे भी 5% जीएसटी लगता था और किसी भी तरह के अन्य सेकंड हैंड वाहन पर टैक्स 12 % लगता था। अब नई सुविधा के अनुसार 18% जीएसटी गाड़ी की खरीदफरोख्त के मुनाफ़े पर ही लगेगा।
इस मुददे के अलावा कुछ अन्य बातों पर भी जीएसटी काउंसिल ने सहमति जताई, जो इस प्रकार है। आपको मैं हर एक मुददे पर जहाँ पर कि किसी तरह का परिवर्तन का प्रावधान जीएसटी काउंसिल ने पारित किया है।उसके बारे में मैं आपको अपने अगले पोस्ट में बताऊँगा।
जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक की सिफारिशें
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- जीएसटी परिषद ने 1904 के तहत वर्गीकृत फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) पर जीएसटी दर को घटाकर 5% करने की सिफारिश की
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- जीएसटी परिषद ने जीन थेरेपी पर जीएसटी से पूरी तरह छूट देने की भी सिफारिश की
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- जीएसटी परिषद ने मोटर वाहन दुर्घटना निधि के लिए तीसरे पक्ष के मोटर वाहन प्रीमियम से सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा योगदान पर जीएसटी से छूट की सिफारिश की
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- जीएसटी परिषद ने वाउचर के लेन-देन पर जीएसटी न लगाने की सिफारिश की क्योंकि वे न तो माल की आपूर्ति हैं और न ही सेवाओं की आपूर्ति। वाउचर से संबंधित प्रावधानों को भी सरल बनाया जा रहा है।
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- जीएसटी परिषद ने स्पष्ट किया कि ऋण शर्तों का पालन न करने के लिए बैंकों और एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ताओं से लगाए गए और एकत्र किए गए ‘दंडात्मक शुल्क’ पर कोई जीएसटी देय नहीं है
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- जीएसटी परिषद ने केवल दंड राशि से संबंधित पारित आदेश के संबंध में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व-जमा के भुगतान में कमी करने की सिफारिश की
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